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सैनिक स्कूल में कार्यरत एलडीसी राजेश गोदारा की अग्रिम जमानत ख़ारिज

ग्राम दोरासर स्थित सैनिक स्कूल में

झुंझुनूं, जिला एवं सेंशन न्यायाधीश चंचल मिश्रा द्वारा दिये एक आदेश में शहर के निकट ग्राम दोरासर स्थित सैनिक स्कूल में कार्यरत एलडीसी राजेश गोदारा जो ओएस का कार्य भी देखता है, का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सोमवार को खारिज कर दिया। मामले के अनुसार 19 दिसम्बर 2019 को परिवादी रोहिताश पुत्र मामचंद जाट ने घटना स्थल पर एक रिपोर्ट पुलिस को दी कि उसका छोटा भाई कमल सिंह सैनिक स्कूल दोरासर में अकाउंटेन्ट के पद पर कार्यरत था जो पिछले कुछ दिनो से परेशान व उदास था। जब उसने अपने भाई से पुछा तो वह रोने लगा और बताया कि उसकी स्कूल का प्राचार्य तथा एलडीसी राजेश गोदारा जो ओएस का कार्य भी देखता है यह दोनो उसको भंयकर रूप से प्रताडि़त करते रहते है व उसको मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान कर रखा है। यह बात उसके भाई कमल सिंह ने 16 दिसम्बर 2019 को प्रात: बतायी व इसके बाद वह रोने लगा और कुछ नहीं बताया तथा 19 दिसम्बर 2019 को उसके भाई ने अपने सैनिक स्कूल दोरासर स्थित अपने कमरे में पंखे से लटक आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना ग्राम के महेश कुमार ने सायंकाल दी, तो उसने आकर देखा तो उसका भाई अपने आवास के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। उसके छोटे भाई कमल सिंह को आत्महत्या के लिये प्राचार्य व एलडीसी राजेश गोदारा ने मजबूर किया है आदि। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी जो जांच अभी तक जारी है। न्यायााधीश ने मामले में गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना अपने आदेश में लिखा कि इस मामले में मृतक द्वारा सुसाईड नोट लिखा जाना बताया गया है जिसमें राजेश कुमार गोदारा का नाम अंकित है तथा गोदारा का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी अंकित है। न्यायाधीश ने आरोप की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी राजेश गोदारा का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। मृतक के परिजनो की तरफ से पैरवी अधिवक्ता अशोक महला ने की।

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