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सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं वार्ड पंचों के उप चुनाव का कार्यक्रम घोषित

चूरू, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिले की राजगढ, तारानगर, सरदारशहर, रतनगढ़, सुजानगढ़ एवं बीदासर पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों के रिक्त पड़े कुल 15 वार्ड पंचों, सरदारशहर की आसपालसर बड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच पद तथा राजगढ़ पंचायत समिति के वार्ड संख्या 18 के सदस्य का उप चुनाव 20 अगस्त को करवाने के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।

जारी कार्यक्रम के अनुसार सरपंच व पंच के लिए शुक्रवार, 04 अगस्त 2023 को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 व सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी की जाएगी। रविवार, 13 अगस्त 2023 को सवेरे 10 बजे से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। सोमवार, 14 अगस्त 2023 को सवेरे 10 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। इसी दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 14 अगस्त को नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन करते हुए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। रविवार, 20 अगस्त 2023 को सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पंचायत मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी।

इसी क्रम में पंचायत समिति सदस्य के लिए शुक्रवार, 04 अगस्त 2023 को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी की जाएगी। गुरुवार, 10 अगस्त 2023 तक (शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय सवेरे 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। शुक्रवार, 11 अगस्त 2023 को सवेरे 11 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। शनिवार, 12 अगस्त 2023 को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 12 अगस्त को नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन करते हुए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। रविवार, 20 अगस्त 2023 को सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मंगलवार, 22 अगस्त को सवेरे 9 बजे से पंचायत समिति मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी।

मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने पर मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जांच कार्ड, सांसदों, विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक शामिल है।

इन पंचायतों के वार्डों में होगा उपचुनाव

जिले की सरदारशहर पंचायत समिति के आसपसलसर ग्राम पंचायत के सरपंच पद तथा राजगढ़ पंचायत समिति में लाखलाण के वार्ड 3, भुवाड़ी के वार्ड 3 व रावतसर कुंजला के वार्ड 6, तारानगर पंचायत समिति के धीरवास बड़ा के वार्ड 8, आनन्दसिंहपुरा के वार्ड 1 व साहवा के वार्ड 7, सरदारशहर पंचायत समिति के रूपलीसर के वार्ड 4, खेजड़ा दिखनादा के वार्ड 5, चूरू पंचायत समिति के खंडवा पट्टा के वार्ड 7 व 10, सिरसला के वार्ड 11, रतनगढ़ पंचायत समिति के सेहला के वार्ड 3, सुजानगढ़ पंचायत समिति के जीली के वार्ड 1, बीदासर के ईयारा के वार्ड 9 व ढ़ाणी स्वामीयान के वार्ड 4 में वार्ड पंचों के उप चुनाव होंगे।

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