14 अक्टूबर को सायं 6 बजे से 1 जनवरी 2025 की सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगी
सीकर, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुकुल शर्मा ने आदेश जारी कर दीपावली के पर्व पर पटाखों के माध्यम से असामाजिक तत्वो द्वारा सामान्य जनजीवन को खतरा उत्पन्न होने एवं लोकशांति के विक्षुब्ध होने की आंशका है। असामाजिक एंव साम्प्रदायिक तत्वो की गतिविधियों पर जनभावना व लोकसुरक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।सीकर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए सीकर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है।
आदेशानुसार जिले में राह चलते व्यक्तियो पर किसी प्रकार का पटाखा, अग्निबाण नहीं छोडा जावेगा तथा चलते हुए व्यक्तियो पर आतिशबाजी नही की जायेगी।
कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर निशाना साध कर पटाखा नही छोडेगा एंव ना ही किसी व्यक्ति पर जलता हुआ पटाखा उछाल कर फेंकेगा। कोई भी व्यक्ति मात्रा 125 डेसिबल मे ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखे न तो बेचेगा, न खरीदेगा एंव ना ही इसका परिवहन एवं उपयोग करेगा। जिले मे केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी किये गये कोड को स्कैन करके की जा सकती है। जिले में पेट्रोल पम्प, गैस गोदामों से 100 मीटर की परिधि मे कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आतिशबाजी, विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ नही रखेगा एवं ना ही छोडेगा।
जिले में ग्रीन आतिशबाजी को दिवाली, गुरूपर्व एवं अन्य त्यौहार पर रात्रि 8: बजे से 10 बजे, छठ पर्व पर प्रातः 6 बजे से 8 बजे तथा क्रिसमस एवं न्यू ईयर पर रात्रि 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे चलाने ,छोडने की अनुमति होगी। यह आदेश 14 अक्टूबर 2024 को सायं 6 बजे से 1 जनवरी 2025 की सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना या उल्लघन करने वाले व्यक्ति,व्यक्तियो के विरूद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के प्रावधानो के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।