उपभोक्ता आयोग झुंझुनूं के सामने बनाई गई रंगोली व सैल्फी पॉइन्ट
झुंझुनूं, उपभोक्ता आयोग झुंझुनूं के सामने आमजन को उपभोक्ता अधिकारों व दायित्वों से रूबरू करवाने के लिए बनाई गई रंगोली व सैल्फी पॉइन्ट पर दिनभर एडवोकेट्स के साथ ही कोर्ट कैम्पस में आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों व आमजन के आने और उपभोक्ता दिवस की शुभकामना लिखी रंगोली को निहारने का सिलसिला शाम तक अनवरत चलता रहा। इस अवसर पर उपभोक्ता आयोग के सदस्य मनोज मील ने कहा कि समझदार उपभोक्ता ही देश की मजबूती का आधार है। प्रत्येक व्यक्ति संकल्पित होकर ये ठान ले कि जीवन में कोई भी सामान, वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करेगा तो उसके बदले चुकाये जाने वाली धनराशि का बिल एवं लिखित सेवा नियमों व शर्तों की सम्पूर्ण जानकारी लेकर ही खरीददारी करेगा तो बहुत बड़ी टैक्स चोरी पर स्वतः ही रोक लग जायेगी और उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण भी अपने आप ही होने लग जायेगा।
मनोज मील ने आमजन से अपील की है कि हरेक आम व्यक्ति से लेकर देश के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक भी जीवनपथ पर किसी ना किसी रूप में उपभोक्ता बनते है। इसलिए भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गाँधी की व्यक्तिगत पहल पर बने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 24 दिसम्बर 1986 को होकर भारत देश में लागू करने की सुखद स्मृति को ही उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण देने में मजबूती लाने के उद्देश्य से पूर्व के अधिनियम को संशोधित करते हुए नये सख्त प्रावधानों से सुसज्जित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बना कर 20 जुलाई 2020 से लागू किया है। इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की मूल पवित्र भावना को सफल बनाने के लिए हरेक देशवासी को सकारात्मक सद्प्रयास करना चाहिए और एक अच्छे जागरूक उपभोक्ता बनने की ललक हरेक व्यक्ति में पैदा करने की महत्ती आवश्यकता है।
उपभोक्ता दिवस की पूर्व संध्या पर रंगोली को मोमबत्ती की रोशनी से जगमगाया गया।
इसके साथ ही भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से इस वर्ष उपभोक्ता दिवस के लिए रखी गई थीम “उपभोक्ता आयोगों में मामलों का प्रभावी निस्तारण” के लिए चलाये गये 7 दिवसीय उपभोक्ता की आवाज जनजागरण अभियान की सम्पूर्णता की घोषणा भी की गई।