झुंझुनूं, जिले में तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 सितम्बर को किया जा रहा है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन में किसी नागरिक एवं सरकार या उसके किसी विभाग-उपक्रम के मध्य सभी प्रकार के विवाद (राजस्थान लिटिगेशन पॉलिसी, 2018 के तहत निराकरण के प्रयास), मोटर दुर्घटना दावों से संबंधित क्लेम के विवाद, घातक दुर्घटना अधिनियम से संबंधित क्लेम के विवाद, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के विवाद, धन वसूली के सभी प्रकार के विवाद के मामलों के तहत वसूली के हर प्रकार के मामलों सहित), गृहकर-नगरीय विकास कर के विवाद (जो स्थानीय निकायों द्वारा वसूल किया जाता है), शहरी जमाबंदी के (जो डवलपमेंट अथॉरिटीजध्यूआईटी द्वारा वसूल की जाती है), फसल बीमा पॉलिसी से संबंधित विवाद, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं ग्राहकों के मध्य विवाद, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं यथाः निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, प्रसूति सहायता योजना, हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता, योजना, सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों के लिए सहायता योजना, शुभ शक्ति योजना, निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना, निर्माण श्रमिक औजार-टूलकिट सहायता योजना, निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना, निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय-राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना, निर्माण श्रमिकों के पुत्र – पुत्री का आई.आई.टी.-आई.आई.एम. में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुनर्भरण योजना, निर्माण श्रमिकों को विदेश में रोजगार के लिए वीजा पर होने वाले व्यय की पुनर्भरण योजना एवं निर्माण श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए प्रोत्साहन योजना, आदि से संबंधित लम्बित प्रार्थना-पत्र, बिजली, पानी, मोबाईल, क्रेडिट कार्ड एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित विवाद, भरण-पोषण-बालकों की अभिरक्षा से संबंधित सभी प्रकार के विरूद्ध, सभी प्रकार के राजस्व विवाद (सीमाज्ञान (पैमाईश) पत्थरगढ़ी, जमाबन्दी-रिकॉर्ड शुद्धि, नामान्तरण, रास्ते का अधिकार, सुखाचार एवं डिवीज ऑफ होल्डिंग सहित), अन्य सभी प्रकार के सिविल विवाद, सर्विस मैटर्स के विवाद (पदोन्नति एवं वरिष्ठता संबंधी विवादों को छोड़कर), उपभोक्ता विवाद, जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद, अन्य राजीनामा योग्य विवाद (जो अन्य अधिकरणों, आयोगों, मंचों, अथॉरिटी, आयुक्त, प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार से संबंधित है) आदि प्रकरण चिन्हित किए जा रहेे है। इस क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव दीक्षा सूद द्वारा बैंक अधिकारीगण, बी.एस.एन.एल के अधिकारीगण, राजस्व विभाग के अधिकारीगण व अन्य विभागों से मीटिंग ली जाकर समय पर समय आ रहे निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जा रही है। सूद ने कहा कि अगर लोक अदालत में प्रकरण निस्तारित हो जाता है तो प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण हो जायेगा तथा न्यायालय में जमा करवायी गयी फीस भी वापिस मिलेगी। प्रथम चरण में झुंझुंनू न्यायक्षेत्र में लगभग 9497 प्रकरण लोक अदालत के लिए चिन्हित किये है।