जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने जारी किये आदेश
चूरू, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर समस्त जिले के समस्त नियोक्ताओं, कारखाना संचालकों एवं ठेकेदारों को आदेशित किया जाता है कि वे जिले में लॉकडाउन के दौरान संस्थान में कार्यरत माईग्रेन्ट श्रमिकों/ कर्मचारियों को लॉकडाउन पूर्ण होने तक वर्क फ्रॉम होम की सुविधा/ संवैतनिक अवकाश तथा आवश्यतानुसार भोजन व आवास व्यवस्था उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। जिला कलक्टर ने कहा है कि माईग्रेन्ट्स/ कर्मचारी वर्तमान में जहां भी किराये के मकान में अथवा नियोक्ताओं द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुविधानुसार निवास कर रहे हैं, वहां के मकान मालिक ऎसे माईग्रेन्ट्स/ कर्मचारियों से एक माह तक किराये की मांग नहीं करेंगे। यदि कोई मकान मालिक ऎेसे कर्मचारियों/ विद्यार्थियों को मकान खाली करवाने के लिए दवाब बनाता है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।