ग्राम पिपराली स्थित शिव कम्प्यूटर सेन्टर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एडवोकेट राधेश्याम मोर्य ने कहा संविधान निर्माताओं ने सविधान के अनुच्छेद 43 में आबादी में से विभिन्न कमजोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के उपायों को तुरन्त कार्य करने पर जोर दिया था उसके पश्चात से सरकारों ने विशेष ध्यान दिया। एडवोकेट मौहम्मद रफीक गौड़ ने माता- पिता एवं वरिष्ठ नागरिको के भरण पोषण एव कल्याण अधिनियम 2007, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में बताया।