जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविचल चतुर्वेदी ने आदेश जारी
सीकर, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविचल चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर सीकर जिले में बारिश के कारण सीकर से हर्ष मार्ग के पहाड़ की चट्टाने खिसकने का अंदेशा जताये जाने के उपरान्त जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मार्ग को आगामी आदेशों तक बंद किया गया था। सीकर से हर्ष मार्ग को दुबारा 4 अगस्त 2022 से पूर्व की भांति निम्न शर्तों की पालना करते हुये आम नागरिकों के लिए खोला गया है। उन्होंने बताया कि सीकर से हर्ष मार्ग आम नागरिकों के लिए सायं 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक बंद रहेगा। सैलानियों द्वारा मार्ग पर वाहन, मोटर साईकिल से किसी भी प्रकार का रेस, स्टंट अथवा तेजी से ओवरटेक करना प्रतिबंधित होगा। अतिवृष्टि की स्थिति में मार्ग का उपयोग अस्थाई रूप से बंद किया जा सकता है। जिन पोईन्ट पर चेतावनी बोर्ड लगे हुये है वहां पर धीमी गति से वाहन चलायें। हर्ष पर्वत पर तथा पूरे रास्ते पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सड़क पर पशु-पक्षियों को किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री का वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।