सीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने विधानसभा आम चुनाव 2023 के मध्यनजर आदर्श आचार संहिता की पालना के संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार सीकर, नीमकाथाना में कई अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान जुलूस आदि निकाले जाने के वक्त अत्यधिक संख्या में प्रचार—प्रसार कार्य में नियुक्त वाहनों को सम्मिलित करते हुए जुलूस में चलते हैं तथा उनके कारकेड में उससे अधिक वहां एक साथ रहने की स्थिति रहती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सीकर तथा नीमकाथाना जिलों के सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिये है कि काफिला में किसी भी सूरत में निर्वाचन विभाग द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक वाहन नहीं होने चाहिए। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता की पालना पूर्णतया सुनिश्चित की जावे तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना सख्ती से किए जाने की सुनिश्चितता करावें। इसके लिए सीकर तथा नीमकाथाना जिले के अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को भी पालना के लिए पाबंद किया जाये।
जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने विधानसभा आम चुनाव 2023 के मध्यनजर आदेश जारी कर कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के दिशा निर्देशानुसार विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, स्वायत्तशाषी निकायों व अद्र्ध सरकारी संस्थाओं के भवनों, स्थानों वाहनों, खम्बों व अन्य विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों व अन्य द्वारा चुनाव प्रचार कार्य में प्रयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए इन्हें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। आदर्श आचार संहिता के विविध प्रावधानों की कड़ाई से पालना करने के लिए समय-समय पर सभी संबंधितों को निर्देश जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया है कि आदर्श आचार संहिता की विविध प्रावधानों की कड़ाई से पालना कर यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी सरकारी विभाग, निगम, स्वायत्तशाषी संस्थान, निकाय की किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का चुनाव प्रचार कार्य के लिए प्रयोग नहीं हो और इनका कोई भी कर्मचारी व अधिकारी किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले। होर्डिंग, पोस्टर, बैनर व नारे इत्यादि लगाने व लिखने तथा चुनाव सभाओं व जुलूस इत्यादि के संबंध में भी आदर्श आचार संहिता की प्रावधानों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए। किसी भी सरकारी, अर्द्ध सरकारी विभाग, निगम या स्वायत्तशाषी संस्थान संस्थान के स्वामित्व व नियंत्रण वाली किसी भी परिसंपत्ति के चुनाव प्रचार के लिए किसी भी प्रकार के प्रयोग व आदर्श आचार संहिता के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए संबंधित विभाग निगम स्वायत्तशाषी संस्थान के नियंत्रण अधिकारी को सीधे रूप से जिम्मेदार मानते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाएगी |
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि संबंधित तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करावे और अपने अधीनस्थों से भी आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करावे। सार्वजनिक स्थानों पर हॉर्डिंग इत्यादि लगाने, चुनावी सभा व जुलूसों के आयोजन, विश्रामगृहों व डाक बंगलो तथा वाहनों के उपयोग के संबंध में भी आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों व समय-समय पर जारी विविध दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करावे।
जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने विधानसभा आम चुनाव 2023 के मध्य नजर कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में आदेश जारी किया है | आदेशानुसार भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 सीकर, नीमकाथाना जिलों में में 23 नवंबर 2023 को कराए जा रहे हैं, जिससे पूरे जिले में चुनाव निष्पक्ष एवं मतदाताओं में बिना भय संपन्न हो सके इसके लिए निर्वाचन के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था कायम बनाए रखने के लिए समय रहते अपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है |
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सीकर, नीमकाथाना जिलों के पुलिस अधीक्षक को आदेशित किया है कि उनके क्षेत्राधीन मतदान केंद्रों में संवेदनशील, अति संवेदनशील स्थानों की पहचान करते हुए आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों पर पूर्ण निगरानी करने और वारंटो की तामिल कराने की सुनिश्चितता करावे, इसके साथ ही जिले के समस्त आर्म्स अनुज्ञापत्रधारी व्यक्तियों से हथियार थाने हाजा पर अमानत जमा करने की भी कार्यवाही करा ली जावे |
जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने विधानसभा आम चुनाव 2023 आदर्श आचार संहिता की पालना के संबंध में आदेश जारी किए हैं |आदेशानुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 की तिथि की घोषणा के साथ ही पूरे सीकर, नीमकाथाना जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहेगी | आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत राज्य सरकार के विभागों, निगमों, बोर्ड एवं स्थानीय निकाय संस्थाओं की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार का खर्चा सरकारी खर्च पर स्वयं अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा कराए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी निकायों व विभागों को आदेशित किया है कि विभाग द्वारा स्वयं अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा राज्य सरकार की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर, बैनर, होर्डिंग इत्यादि लगाए गए हैं, तो उन्हें तुरंत हटा दिया जाए तथा इस अवधि में इस प्रचार इस प्रकार के प्रचार प्रसार के लिए कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं हो इसकी पूर्ण सुनिश्चितता करावे | साथ ही इस संबंध में सभी विभागों और निकायों द्वारा की गई कार्यवाही से भी जिला निर्वाचन अधिकारी को शीघ्र अवगत कराने के आदेश जारी किए हैं |