सीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने विधानसभा आम चुनाव 2023 के मध्यनजर आदेश जारी कर भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के दिशा निर्देशानुसार विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, स्वायत्तशाषी निकायों व अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के भवनों, स्थानों, वाहनों, खम्बों व अन्य विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों व अन्य द्वारा चुनाव प्रचार कार्य में प्रयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए इन्हें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। आदर्श आचार संहिता के विविध प्रावधानों की कड़ाई से पालना करने के लिए समय-समय पर सभी संबंधितों को निर्देश जारी किए गए हैं |
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया है कि आदर्श आचार संहिता के विविध प्रावधानों की कड़ाई से पालना कर यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी सरकारी विभाग, निगम, स्वायत्तशाषी संस्थान, निकाय की किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का चुनाव प्रचार कार्य के लिए प्रयोग नहीं हो और इनका कोई भी कर्मचारी व अधिकारी किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले। होर्डिंग, पोस्टर, बैनर व नारे इत्यादि लगाने व लिखने तथा चुनाव सभाओं व जुलूस इत्यादि के संबंध में भी आदर्श आचार संहिता की प्रावधानों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए। किसी भी सरकारी, अर्द्ध सरकारी विभाग, निगम या स्वायत्तशाषी संस्थान संस्थान के स्वामित्व व नियंत्रण वाली किसी भी परिसंपत्ति के चुनाव प्रचार के लिए किसी भी प्रकार के प्रयोग व आदर्श आचार संहिता के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए संबंधित विभाग, निगम, स्वायत्तशाषी संस्थान के नियंत्रण अधिकारी को सीधे रूप से जिम्मेदार मानते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाएगी |
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि संबंधित तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करावे और अपने अधीनस्थों से भी आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करावे। सार्वजनिक स्थानों पर हॉर्डिंग इत्यादि लगाने, चुनावी सभा व जुलूसों के आयोजन, विश्रामगृहों व डाक बंगलो तथा वाहनों के उपयोग के संबंध में भी आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों व समय-समय पर जारी विविध दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करावे।