सूरजगढ़ [के के गाँधी ] सूचना के अधिकार नियम के तहत प्रार्थी को मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर लोक सूचना आयोग ने नगर पालिका ईओ पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडवोकेट सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि उनके मुवक्किल शुभाष चंद्र निवासी वार्ड 11 ने लोक सूचना अधिकारी व अधिशाषी अधिकारी सूरजगढ़ से सूचना के अधिकार नियम 2005 के तहत सूचना मांगी थी। लेकिन अपीलार्थी के द्वारा बार बार चक्कर लगाने के बावजूद भी नगरपालिका सूरजगढ़ के द्वारा उसे कोई सुचना नहीं दी गई। जिसके बाद शुभाष चंद्र ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील लगाई। जिसके बाद सूचना आयोग ने प्रत्यर्थी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरजगढ़ को नोटिस जारी कर सूचना नहीं देने का स्पष्टीकरण माँगा तो अधिशाषी अधिकारी ना तो लिखित स्पष्टीकरण दिया और ना ही खुद सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुए जिसके बाद सूचना आयुक्त राजेंद्र प्रसाद बरबड़ ने अधिशाषी अधिकारी को सूचना अधिकार नियम के तहत दोषी मानकर पांच हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की।