ग्राम पंचायतों को कोरोना से बचाव हेतु
झुंझुनू, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोनावायरस संक्रमण को महामारी घोषित करने के कारण राज्य सरकार के द्वारा इस संबंध में बचाव और सुरक्षात्मक कदम उठाने के निर्देश पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए हैं। इसके अंतर्गत कोरोनावायरस रोकथाम हेतु वायरस को खत्म करने हेतु आवश्यक दवाओं जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव व वितरण साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के कार्मिक, निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो इस प्रकोप में लड़ने का सहयोग कर रहे हैं कि हेतु सुरक्षात्मक हेतु आवश्यक सामग्री जैसे सैनिटाइजर, मास्क, हाथ के दस्ताने की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को अधिकतम 50 हजार रु, विकास अधिकारी पंचायत समिति को 1 लाख रु, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को 1.5 लाख रु व्यय करने के लिए सरकार को द्वारा निर्देशित किया गया है। गौरतलब है कि विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग 5 मद में अनुदान राशि दी जा रही है। इस अनुदान राशि में से 40{44d7e8a5cbfd7fbf50b2f42071b88e8c5c0364c8b0c9ec50d635256cec1b7b56} राशि केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता की स्कीमों के लिए उपयोग में लेना अनुमत है।