ग्राहकों को प्रिन्टेड रसीद देने के लिए पाबंद किया
चूरू, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सभी ब्लॉक प्रोग्रामर्स द्वारा गत 3 दिनों में अभियान के तहत जिले की सभी नगरपालिकाओं व नगर परिषदों के 305 ई-मित्र केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक मनोज गरवा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 22 ई-मित्र केन्द्रों पर नवीनतम रेट लिस्ट चस्पा नहीं पाई गई। उन पर नियमानुसार पैनल्टी आरोपित की गई है। निरीक्षण के दौरान ई-मित्र संचालकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन के कार्य को प्राथमिकता से करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसकी सेवा शुल्क ई-मित्र केन्द्र पर 50 रूपये है। ई-मित्र प्लस मशीन पर पेंशनधारक स्वयं भी वार्षिक सत्यापन कर सकते हैं जो कि निःशुल्क है।
सभी ई-मित्र संचालकों को राज्य सरकार द्वारा सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क लेने व ग्राहकों को प्रिन्टेड रसीद देने के लिए पाबंद किया गया। यदि किसी भी ई-मित्र कियोस्क धारक द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि ली जाती है तो राज्य स्तरीय हेल्प लाईन नम्बर 181 पर शिकायत की जा सकती है। कियोस्क द्वारा प्रथम बार ओवरचाजिर्ंग की पुष्टि पर कियोस्क को 7-15 दिन के लिए निलंबित अथवा 5000 रुपए की शास्ति अथवा दोनों प्रकार की शास्ति आरोपित की जा सकती है। द्वितीय बार ओवरचाजिर्ंग की पुष्टि पर कियोस्क को 15-30 दिन के लिए निलंबित अथवा 10000 रूपये की शास्ति अथवा उक्त दोनों प्रकार की शास्ति आरोपित की जा सकती है। तृतीय बार ओवरचाजिर्ंग की पुष्टि पर कियोस्क को स्थायी रूप से बन्द कर जनआधार आईडी ब्लेक लिस्ट करते हुये 50000 रूपये तक की शास्ति आरोपित की जा सकती है।