सीकर, अपने घर से दूर रहकर पढाई करने वाले विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दो हजार रुपए प्रतिमाह किराया प्रदान किया जाएगा। वर्ष में अधिकतम दस माह के लिए यह सहायता प्रदान की जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उप निदेशक प्रियंका पारीक ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर जिला स्तरीय राजकीय महाविद्यालय (कॉलेज) में नियमित अध्ययनरत छात्र जो कि अध्ययन के लिए अपने घर से दूर दूसरे शहर में किराए के घर में रहते हैं, उनको राज्य सरकार की ओर से हर साल पुनर्भरण राशि के रूप में रुपए बीस हजार प्रदान किये जायेंगे। पात्र अभ्यर्थी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में दो हजार रुपए प्रतिमाह अधिकतम दस माह के लिए प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का लाभ एक अभ्यर्थी अधिकतम पांच वर्षों के लिए ही प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है, वह उस जिले की नगरपालिका,नगर परिषद्, नगर निगम का निवासी न हो तथा अभ्यर्थी के माता-पिता के पास उस जिले की नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर निगम में स्वयं का मकान न हो, तो ही इस योजना के अभ्यर्थी को पात्र माना जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी ई-मित्र, एस.एस.ओ. आई. डी. से इस पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन के लिए अभ्यर्थी को आधार, जन आधार, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जिला स्थित राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, किराए के मकान का प्रमाण पत्र,किरायानामा, किराया रसीद, गत वर्ष उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका एवं बैंक खाते का विवरण इत्यादि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।