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कानून में होगा बदलाव, 1 जुलाई से होंगे प्रभावी

नगरपरिषद में संघोष्ठी का हुआ आयोजन

सुजानगढ़, [सुभाष प्रजापत ] एक जुलाई से आईपीसी और सीआरपीसी के अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कई नियम बदल जाएंगे। इसको लेकर सुजानगढ़ नगर परिषद सभागार में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। जिसमें मास्टर ट्रेनर अभियोजन अधिकारी महेश नेहरा ने कानूनों में बड़े स्तर पर हुए बदलावों की जानकारी दी। नेहरा ने बताया कि पूरे देश में तीन नए कानून एक जुलाई से लागू होंगे। इसके बाद अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कई कानून प्रभावी नहीं रहेंगे।

नेहरा ने बताया कि अब देश के निवासी भारत में कहीं भी एफआईआर करवा सकेंगे। साथ ही अब ई एफआईआर भी करवाई जा सकेगी। लेकिन ऑनलाइन एफआईआर के बाद तीन दिन में परिवादी को हाजिर होना पड़ेगा। अब पुलिस को एफआईआर करवाने वाले व्यक्ति को मुकदमे के अपडेट देने होंगे। एफआईआर की कॉपी सूचनाकर्ता और पीड़ित दोनों को देनी होगी। नए कानूनों में पुलिस को भी कई नए अधिकार मिलेंगे।
अब 60 साल से ज्यादा उम्र या गंभीर बीमारी वालों की गिरफ्तारी डीएसपी की अनुमति से होगी। पुलिस गिरफ्तारी के समय और कोर्ट में पेश करते समय मुलजिम को हथकड़ी लगा सकेगी।

नेहरा ने बताया की ठगी आदि के मामलों में अपराधी की संपति कुर्क करके कोर्ट की सहायता से 15 दिन में निलाम किया जा सकेगा। लव जिहाद को लेकर भी नया कानून बनाया गया है। अब शादी के लिए वादा कर मुकरने पर सजा होगी। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से आमजन के साथ पुलिस को भी सुविधा होगी।

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