चिकित्सा विभाग की ओर से
सीकर, चिकित्सा विभाग की ओर से अगस्त माह में खाद्य लाइसेंस बनाने तथा रजिस्ट्रेशन के लिए तीन कस्बों में शिविर लगाए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुनील शर्मा के निर्देशानुसार अगस्त माह में 23 अगस्त को खण्डेला, 26 अगस्त को रींगस में और 31 अगस्त को अजीतगढ़ कस्बे मंे शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में नए खाद्य लाइसेंस बनाने तथा रजिस्ट्रेशन भी करवाया जा सकेगा।
एफएसओ रतन गोदारा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 12 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन तथा इससे अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। वह निर्माण इकाइयों के लिए के लिए अलग से 3 हजार रूपए का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए मालिक का फोटो, आधार कार्ड, बिजली का बिल और प्रतिष्ठान परिसर के स्वामित्व का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि आवेदन के साथ संलग्न करने अनिवार्य है।