60 दिवसीय टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के तहत सीएमएचओ ने अधिकारियों को दिए निर्देश
सीकर, निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए चलाए जा रहे 60 दिवसीय टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के तहत चिकित्सा विभाग की ओर से कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। कैम्पेन के तहत चिकित्सा विभाग के साथ पुलिस प्रशासन, खाद्य सुरक्षा, औषधि नियंत्रण एवं अन्य प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। खास बात यह है कि अगर किसी दुकान पर गुटखा, जर्दा, खैनी आदि उत्पाद लटके हुए नजर आए तो संबंधित दुकानदारों पर कोटपा एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सीएमएचओ डाॅ निर्मल सिंह ने बताया कि तंबाकू मुक्त यूथ कैंपेन के तहत राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में अब प्रतिदिन कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4,5,6, एवं 7 में कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से दुकानों के बाहर लटकाकर प्रदर्शित किए गए तंबाकू उत्पाद अब नहीं रखे जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा 3 अगस्त 2017 से ही इस रोक लगा दी गई थी। अब अभियान के तहत इसकी प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के साथ चालान कार्रवाई की जाएगी।
कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6 ए एव बी के तहत नाबालिगों एवं नाबालिगों की ओर से तंबाकू उत्पाद बेचने तथा शिक्षण संस्थान, चिकित्सा संस्थान, आंगनबाडी केन्द्रों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद का सेवन एवं बेचान दोनों ही दण्डनीय है, जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी।
85 प्रतिशत सचित्र चेतावनी के बिना बिकने वाले तम्बाकू उत्पादों पर सीज करने की कार्रवाई होगी
डिप्टी सीएमएचओ डाॅ अशोक महरिया ने बताया कि धारा 7 में 85 प्रतिशत सचित्र चेतावनी के बिना बिकने वाले तम्बाकू उत्पादों पर सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। बच्चों व आमजन में जागरूकता लाने के लिए अभियान के साथ ही विद्यालय जन जागरूकता कार्यक्रम, प्रचार प्रसार एवं रैली, नारा लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, ताकि जिले को तम्बाकू मुक्त बनाया जा सके। इसको लेकर विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए है।
ग्राम सभाओं में पारित करवाएंगे तंबाकू मुक्त गांव का प्रस्ताव
अभियान के प्रथम सप्ताह में जिले में तंबाकू बेचान करने वालों से समझाइश की जा रही है, ताकि तंबाकू उत्पादों को दुकानों के आगे लटका कर नहीं रखें। इसके बाद भी अगर नियमों की अनदेखी की जा रही है तो ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ जिले में हुक्का बार एवं इलेक्ट्राॅनिक सिगरेट पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत का प्रस्ताव भी ग्राम सभा में पारित करवाया जाएगा। तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।