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85 वर्ष से अधिक तथा दिव्यांगता वाले मतदाता होम वोटिंग का विकल्प लेने के लिए 26 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन

सीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा आम चुनाव, 2024 में जिले के 85 वर्ष से अधिक तथा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को होम वोटिंग का विकल्प लेने के लिए 26 मार्च 2024 तक फॉर्म 12 डी प्राप्त किया जाकर उसे पूर्ण रूप से भरकर संबधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सेगमेंट के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाया जाना है।
जिला निर्वाचन अधिकारी चौधरी ने बताया कि निर्धारित तिथि तक संबधित विधानसभा क्षेत्र सेगमेंट के सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय या संबधित बीएलओ से फॉर्म 12 डी प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर जिला निर्वाचन कार्यालय को यथासमय सूचना देवें ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

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