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आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने चाइनीज मांझे से बचाव के लिए जारी की एडवाइजरी

विभिन्न विभागों को पालना करने के दिये निर्देश

सीकर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हेमराज परिडवाल ने जिला पुलिस, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीईओ जिला परिषद, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, उपखंड अधिकारी समस्त को आदेश जारी कर निर्देशित किया कि आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा आमजन को चाइनीज मांझे से बचने के लिए जारी की एडवाईजरी की पालना करवायें।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार मकर सक्रांति के पर्व पर प्रयोग किये जाने वाले चाईनीज मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध लगवाये। स्थानीय स्तर पर चाईनीज मांझे से बचाव से संबंधित जनजागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया जायें। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष एवं जिला त्वरित प्रतिक्रिया टीम को अलर्ट मोड़ पर रखा जायें। तीव्र आवाज में बजाये जाने वाले म्यूजिक यंत्रों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ध्वनि की तीव्रता को कम रखने पर जोर दिया जावे। उन्होंने बताया कि स्कूल तथा शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों को चाईनीज मांझे से बचाव संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जावें। मकर सक्रांति के पर्व पर प्रातः 6 बजे से 8 बजे, एवं सायं 5 बजे से 7 बजे तक पतंगबाजी करने से बचने के बारे में बताया जाये और यदि किसी पक्षी को पतंग की डोर में उलझा हुआ पाया गया, तो उसे धीरे से सुलझाने का प्रयास करें एवं पक्षी को नजदीकी पशु चिकित्सक के पास ले जाएं।

पशु-पालन विभाग को चाईनीज मांझे से पशुधन व पक्षी सर्वाधिक प्रभावित होते है। इसके लिए विशेष केम्पों का आयोजन किया जावे। पशु चिकित्सक, कम्पाउण्डर एवं दवाईयों की समुचित व्यवस्था की जायें। सभी पशुचिकित्सालय केन्द्रों पर प्रभावित पशु एवं पक्षियों के ईलाज की समुचित व्यवस्था का प्रावधान किया जावे। पशुपालन विभाग द्वारा घायल पक्षियों के लिए एक टोल फ्री नम्बर जारी किया जायें।

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