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योग्य अभ्यर्थी के मामले में केंद्रीय अधिकरण ने रेलवे भर्ती सेल से मांगा जवाब

झुंझुनू के अभ्यर्थी नितिन तेतरवाल ने एडवोकेट संजय महला के जरिए की याचिका दायर

झुंझुनू, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (केट) जयपुर ने रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर द्वारा भर्ती -2018 में अंतिम रूप से चयनित एक अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने के मामले में सचिव, रेल मंत्रालय, चेयरमैन रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर व कार्मिक अधिकारी भर्ती उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले के अनुसार बसंत विहार झुंझुनू के अभ्यर्थी नितिन तेतरवाल ने एडवोकेट संजय महला के जरिए अधिकरण के समक्ष याचिका दायर कर बताया कि प्रार्थी ने रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा विज्ञापित विभिन्न पदों में भर्ती- 2018 में भूतपूर्व सैनिक- ओबीसी वर्ग से आवेदन किया था तथा आयोजित परीक्षा में भाग लिया जिसमे प्रार्थी ने 48.46 अंक प्राप्त किये, जबकि कट ऑफ 30.02 अंक रहे। बोर्ड ने प्रार्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उतीर्ण कर दस्तावेज भी सत्यापन कर लिए। अंतिम स्तर पर मेडिकल जांच के दौरान उसको बीकानेर में 30 अप्रैल 2019 को मौखिक रूप से ये कह कर आउट कर दिया कि वह एयरफोर्स से मेडिकल आउट है, जिसके चलते वह अनफिट है। बहस में एडवोकेट संजय महला ने कहा कि प्रार्थी चयनित अभ्यर्थी है तथा एयर फोर्स द्वारा डिस्चार्ज के दौरान उसे लिखित में यह दिया गया था कि वह सिविल सेवा के पदो के लिए पूर्णतया फिट है। अतः ऐसी स्थिति में वह नियुक्ति पाने का अधिकारी है। सुनवाई कर रही अधिकरण ने भर्ती बोर्ड के अधिकारियों को नोटिस जारी कर मामले को 24 अगस्त को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने के आदेश दिए हैं।

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