झुंझुनू, राजस्थान हाई कोर्ट ने सीथल निवासी सेवानिवृत अध्यापक नरेश चंद्र की याचिका की सुनवाई कर उसे वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने के आदेश दिये है। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता संजय महला व सुनीता महला के जरिये याचिका दायर कर बताया कि प्रार्थी माध्यमिक शिक्षा विभाग से अध्यापक पद से 30 जून 2023 को सेवानिवृत हुआ था किंतु उसे विभाग की ओर से वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई। बहस में अधिवक्ता संजय महला व सुनीता महला ने न्यायालय को बताया कि दरअसल पूर्व में राज्य सरकार व इससे जुड़े बोर्ड व निगमों में 1 जुलाई को सेवानिवृत होने वाले कार्मिको को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता रहा है किंतु इससे पहले 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलता था ,इस पर रिटायर्ड कर्मचारियों ने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की शरण ली जिनमे विभिन्न मामलो में व्यवस्था दी गई है की 30 जून व 31 दिसम्बर को अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत होता है तो उसको एक आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी।अतः ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी भी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश समीर जैन ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शिक्षा विभाग व पेंशन विभाग को प्रार्थी के अभ्यावेदन पर दो माह में सुनवाई कर लाभ दिए जाने के आदेश जारी कर याचिका तय कर दी।