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वंचित उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने हेतु रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

राज्य सरकार द्वारा योजना बंद नहीं की गई है और न ही इसके प्रावधानों में कोई बदलाव किया गया है

जयपुर, ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार के समय के पंजीकृत सभी 98 लाख 23 हजार 314 घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा योजना बंद नहीं की गई है और न ही इसके प्रावधानों में कोई बदलाव किया गया है।

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने चुनाव नजदीक देखकर यह घोषणा की गई थी। यदि उनकी मंशा सभी अनरजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को भी लाभ देने की होती तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की आवश्यकता ही नहीं होती। ऊर्जा राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रतिमाह 200 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का फ्यूल सरचार्ज राज्य सरकार वहन कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिक उत्पादन लागत तथा विद्युत उत्पादन संयंत्रों के बढ़े हुए फ्यूल वेरियेबल चार्जेज के आधार पर राज्य विद्युत विनियामक आयोग के आदेशानुसार ही यह फ्यूल सरचार्ज उभोक्ताओं से लिया जा रहा है।

नागर ने जानकारी दी कि प्रदेश में कुल 1 करोड़ 29 लाख 9 हजार 968 घरेलू उपभोक्ता हैं। पंजीकृत सभी 98 लाख 23 हजार 314 घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली योजना के तहत 5 करोड़ 791 लाख रुपये की राशि का अनुदान दिया जा रहा है।

इससे पहले विधायक मनोज कुमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा विद्युत उपभोग चार्ज के अतिरिक्त अन्य शुल्क एवं करों को कम करने, उपभोक्ताओं को समान रूप से 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने तथा वंचित उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने हेतु रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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