उत्तराखण्ड में कांवड यात्रा के संबंध में दिशा निर्देश जारी
झुंझुनू, श्रावण मास में जिले से श्रद्धालु उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न भागों में कांवड यात्र पर जाते हैं। मानसून सीजन में एक साथ बड़ी संख्या में कांवड यात्रियों के आवा-गमन से उनकी सुखद यात्रा के लिये आवश्यक व्यवस्थाये सुनिश्चित करना उत्तराखण्ड सरकार के लिये अत्यन्त चुनौती पूर्ण हो जाता है। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने श्रद्धालुओं से यह अपेक्षा की है कि वे कांवड यात्रा के समय उतराखण्ड सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें।
कांवड यात्रा के दौरान क्या करें ः
(1) हरिद्वार आने वाले पैदल कांवड यात्री कांवड़ पटरी (नहर पटरी) का ही प्रयोग करें।
(2) कांवड यात्री अपना पहचान पत्र (डी. एल, आधार कार्ड आदि) अवश्य साथ रखें।
(3) अपना वाहन निर्धारित पार्किंग में ही पार्क करें, अन्यथा एम.वी. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
(4) अराजकतत्वों से सावधान रहें।
(5) वाहन में बैठे कांवड यात्रियों की सूची एवं यात्रा विवरण अपने वाहन में अवश्य लगायें।
(6) निर्धारित घाटों पर ही स्नान करें, अन्य जगह स्नान करने पर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
कांवड यात्रा के दौरान क्या न करें ः
(1) यात्रा के दौरान अपने साथ (हॉकी, बेसबॉल, स्टिक, तलवार, नुकीले भाले, लाठी, डंडे आदि) लेकर न आयें।
(2) यात्रा के समय मादक पदार्थों का सेवन न करें।
(3) कांवड की ऊँचाई 7. फीट से अधिक न रखें।
(4) रेलगाडी एवं अन्य वाहनों की छतों पर यात्रा न करें।
(5) पुलों से छलांग लगाकर स्नान न करें।
(6) कांवड में डीजे/लाऊडस्पीकर आदि का प्रयोग न करें।
(7) संदिग्ध / लावारिस वस्तुओं को न छुएं, इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें।
(8) किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, और न ही फैलायें।
(9) प्लास्टिक व प्लास्टिक से बने उत्पादों का प्रयोग न करें।
(10) यात्रा के दौरान अपनी मोटर साईकिल का साइलेन्सर उतारकर न चलायें एवं यातायात नियमों का पालन करें।