चूरू, दीपावली पर्व में जारी किए जाने वाले अस्थाई लाइसेंस के आवेदन पत्र लिए जाने के लिए कलक्ट्रेट के प्रशासनिक अधिकारी कक्ष में एकल खिड़की व्यवस्था की गई है। जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा की ओर से जारी आदेश के अनुसार, दीपावली पर्व पर विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 व (संशोधित परामर्शदात्री 2021) के अन्तर्गत जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी क्रय-विक्रय के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में इच्छुक आवेदकों को अस्थायी आतिशबाजी लाईसेंस जारी करने हेतु 5 अक्टूबर तक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके लिए रमेश कुमार रांकावत, प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट, चूरू के कक्ष में एकल खिड़की संचालित की जाएगी। रमेश कुमार रांकावत, प्रशासनिक अधिकारी चूरू जो कि इसके इन्चार्ज होंगे।