सीकर, सीकर उपखण्ड अधिकारी निखिल कुमार ने बताया कि जिले में 10 दिसम्बर से 12 दिसम्बर के मध्य जिले की प्रत्येक तहसील की 2-2 पंचायतों में फार्मर रजिस्ट्री के शिविरों का आयोजन किया जायेगा। केंद्र सरकार की एग्री स्टैंक प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सीकर जिले का चयन राजस्थान में इस प्रोजेक्ट के पायलट जिले के रूप में किया गया है। उन्होंने बताया कि 13 दिसम्बर से सम्पूर्ण जिले में फार्मर रजिस्ट्री के शिविरों का आयोजन विधिवत रूप से आरम्भ हो जायेगा। फार्मर रजिस्ट्री से कास्तकारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा।
उन्होंने बताया कि किसानों के रजिस्ट्रेशन से कई फायदे होंगे जिनमें पी एम किसान योजना की आगामी किस्तों को प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य किया गया है, किसान आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और अन्य कृषि विकास ऋण प्राप्त कर सकेंगे। फसल बीमा का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा और आपदा की स्थिति में क्षति पूर्ति राशि के लिए किसानों को चिह्नित करना आसान होगा। सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में फार्मर रजिस्ट्री के आंकड़े सहायक होंगे, जिससे बार-बार सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। किसान के निम्न कागजातों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार है से कास्तकार का आधार कार्ड अपनी जमीन की भौतिक रिपोर्ट (जमाबन्दी) एवं आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर की आवश्यकता होगी।