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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत GIVE-UP अभियान की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई

सीकर, जिला रसद अधिकारी सीकर विजेन्द्र पाल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत GIVE-UP अभियान की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह निर्धारित प्रावधानानुसार गेहूं का वितरण कराया जाता है। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड :— राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 में परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी,अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी, अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय,परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जिविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोडकर) निष्कासन सूची में सम्मिलित है। मापदण्डों में आने वाले लाभार्थियों से खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से अपना नाम हटाने के लिए 28 फरवरी 2025 तक GIVE-UP अभियान चलाया जा रहा था जिसकी अवधि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है।

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