प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत
झुंझुनू, प्रधानमंत्री रोजगार सजृन कार्यक्रम के तहत राजस्थान खादी तथा गामोद्योग बोर्ड केवीआईबी क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में अधिकृत योजनानुसार विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये तक ऋण दिए जाने का प्रावधान है। जिला उद्योग केन्द्र के संभाग अधिकारी ईश्वर दयाल शर्मा ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 एवं सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख रूपये से अधिक की परियोजना के लिए कम से कम 8 वी कक्षा पास होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि योजना में ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 25 प्रतिशत एवं विशेष श्रेणी के अजा, अजजा, अपिव, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग, सीमावर्ती क्षेत्र के लाभार्थी को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। शर्मा ने बताया कि वर्तमान में इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया ऑन लाईन कर दी गई है। इस योजना मे उद्योग स्थापित करने के लिए पात्र इच्छुक नवयुवक, बेरोजगार, दस्तकार, शिल्पकार तकनीकी दक्ष व प्रथम पीढी के उद्यमी अपना आवेदन स्थानीय नजदीकी ई-मित्र द्वारा वेबसाईट पर केवीआईबी एजेन्सी का चयन कर पीएमईजीपी ऑनलाईन पर आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते है। आवेदन के साथ इच्छुक अभ्यर्थी फोटो, आधार कार्ड, आबादी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट, विशिष्ट श्रेणी प्रमाण पत्र, (यदि लागू हो तो), शिक्षा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) अपलोड करने के लिए आवश्यक दस्तावेज है।