यूजर चार्ज के रूप में
झुंझुनूं, जिले की 19 ग्राम पंचायतों को ठोस तथा तरल कचरा निस्तारण के लिये नागरिकों से यूजर चार्ज के रूप में शुल्क वसूल करना होगा। जिले की बुहाना, सिंघाना, बनवास, सुल्ताना, चनाना, मंड्रेला, गोठड़ा, मेहाड़ा जाटू वास, मलसीसर, अलसीसर, टमकोर, टोडी, चंवरा, चिराना, लोहार्गल, डूंडलोद ग्राम पंचायत क्षेत्रों में अत्यधिक कचरे के कारण आम जनता का सुखाचार प्रभावित होने की स्थिति सामने आने पर जिला परिषद द्वारा पर्यावरण सुरक्षा हेतु उपविधियाँ लागू की गई है। अब इन ग्राम पंचायतों को स्थानीय नागरिकों तथा कचरा फैलाने वाले व्यवसायियों से कचरा प्रबंधन शुल्क तथा जुर्माना वसूल कर इसके निस्तारण के लिये स्वयं के स्तर से ही फण्ड जुटाना होगा। जिला परिषद द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 10 रुपये प्रति आवास से 3000 रुपये मासिक तक का यूज़र चार्ज निर्धारित किया गया है। इसके अलावा पंचायत द्वारा लागू की गई व्यवस्था को भंग करने पर प्रथम बार 100 से 200 रुपये की शास्ति तथा शास्ति न चुकाने व उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन इतनी ही अतिरिक्त शास्ति वसूल की जायेगी। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट द्वारा बताया गया है कि सफाई व्यवस्था के साथ जुर्माना की राशि भी ठेके पर वसूल करवायी जायेगी। यह व्यवस्था लागू नही करने तथा कचरा निस्तारण में रूचि नही लेने वाले सरपंच तथा पदाधिकारियों के विरुद्ध आम नागरिक न्यायालय में वाद दायर कर सकता है या राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना के आरोप में कार्यवाही की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि जिले में गाडाखेड़ा, नारी व सिथल में पहले ही यह किया जा चुका है।