जिला कलक्टर उमर दीन खान ने बताया
झुंझुनू, जिले में अनुमत गतिविधियों के तहत अब नगरीय क्षेत्र मुकुन्दगढ, नवलगढ़ एवं खेतडी में भी कई प्रतिबंधों के साथ अनुमत कर दी गई है। जिला कलक्टर उमर दीन खान ने बताया कि रेस्टोरेंट, चाय की दुकाने सहित, भोजनालय, मिठाई की दुकाने-टेकअवे व होम डिलीवरी के लिए ही खुल सकेंगे। परिसर के अंदर किसी भी उपभोक्ता को अनुमति नहीं होगी। कपडा, गारमेंट, जुते-चप्पल, सर्राफा, मोबाईल सैल्स स्टोर, फर्नीचर की दुकाने खुल सकेगी, प्रत्येक ग्राहक की सेवा के उपरान्त पूर्ण सुरक्षा सावधानियों, कीटाणुशोधन एवं सफाई सहित केवल नाई की दुकाने, सैलून एवं ब्यूटी पार्लर खुल सकेंगे।
यह रहेंगे प्रतिबंध – बिना मास्क पहने हुए व्यक्ति को दुकानदार सामान विक्रय नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर परिणाम स्वरूप जुर्माना, दुकान बंद या कानूनी कार्यवाही की जायेगी। सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सामाजिक दूरी की पालना की जाएगी। एक समय में छोटी दुकान पर दो से अधिक एवं बडी दुकान में 5 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुए दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे। पान, गुटका, तम्बाकू आदि का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा, माल्स में स्थित दुकाने बंद रहेगी, स्पा की दुकाने बंद रहेगी, बडे निर्माण कार्य जिसमें 10 श्रमिक से अधिक श्रमिक कार्यरत होंगे वह बंद रहेगा। अनिवार्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोडकर 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सःरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाऎं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे। विवाह से संबंधित समारोह के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व में अनुमति प्राप्त करनी होगी। सामाजिक दूरी की अनुपालना की जाएगी और अधिकतम की जाएगी और अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। उल्लघंन करना एक अपराध होगा और भारी जुर्माने से दण्डनीय होगा। अंतिम संस्कार/अंतिम विधियों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी, 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी। सभी कार्यस्थल (दुकानें/कार्यालय/कारखाना आदि) सायं 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिए जाएंगे, ताकि इनका स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति सायं 7 बजे तक अपने घर पहुंच जायें। विशेष परिस्थितियों में इस समय पश्चात खोलने हेतु जिला प्रशासन से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। परन्तु यह निरंतर उत्पादन की प्रकृति की फैक्ट्रिया, रात की पारी वाली फैक्ट्रिया, निर्माण गतिविधियां (भीषण गर्मी की अवधि में), आईटी और आईटीईएस कम्पनी, दवा की दुकानें पर लागू नहीं होगी। कोई ट्रक या अन्य माल/भाडा वाहन, सामान, पशुधन, खनिज या निर्माण सामग्री आदि के साथ या खाली का जिले के भीतर आवागमन बिना रूकावट के रहेगा। मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सेज एवं पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाईकर्मी एवं एम्बूलेंस का जिले के भीतर बिना रूकावट आवागमन रहेगा, जिले में उद्योग या निर्माण गतिविधियों के लिए श्रमिकों का परिवहन अनुमत है। टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा में 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति ना हो। उक्त आदेशों की पालना नहीं होने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।