स्वयं का व्यवसाय व उद्योग स्थापित करने हेतु आवेदन आमंत्रित
चूरू, जिले में उद्योगों को गति देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जिले में लौटे व्यक्ति अपने स्वयं का व्यवसाय, उद्योग स्थापित करना चाहते है, वे जिला उद्योग केन्द्र, चूरू में ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि योजनान्तर्गत व्यापार हेतु अधिकतम एक करोड़ रुपये तथा सेवा क्षेत्र एवं विनिर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना का उद्देश्य प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराना है। योजनान्तर्गत स्वयं के उद्यम (विनिर्माण, सेवा, व्यापार) की स्थापना अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधिकरण का आधुनिकीकरण के उद्देश्य हेतु संयत्र एवं मशीन, वर्क शेड/ भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल के लिए कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना है।
महाप्रबंधक ने बताया कि योजनान्तर्गत व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो, पंजीकृत स्वयं सहायता समूह, भागीदार फर्म, एलएलपी फर्म, पंजीकृत कम्पनी हो तथा आवेदक के परिवार में कोई भी सदस्य केन्द्रीय/ राजकीय रोजगारमूलक अनुदान योजना में विगत 5 वर्षों से लाभान्वित न हो तथा वित्तीय संस्थान के दोषी नहीं होना चाहिए। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन के साथ फोटो, जन्मतिथि, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, उद्योग अधार संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र sso.rajasthan.gov.in पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के (MLUPY) ICON के माध्यम से ऑनलाईन भरा जा सकता है।