गौपालन वेब पोर्टल पर
चूरू, गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम-2016 संशोधित नियम-2021 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चरण माह अप्रेल, मई, जून, जुलाई 2022 में गौशालाओं को देय सहायता हेतु ऑनलाईन आवेदन 15 जून से 05 जुलाई 2022 तक गौपालन वेब पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड किये जाने हैं।
संयुक्त निदेशक डॉ. धनपत सिंह चौधरी ने बताया कि गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि संशोधित नियम-2021 अन्तर्गत पात्रता हेतु गौशाला का पंजीयन 31 मार्च 2013 या इससे पूर्व का होना जरूरी है। गौशाला में न्यूनतम 100 टैगशुदा गौवंश संधारित होना एवं एक वर्ष का निरन्तर संचालन आवश्यक है।ऎसी गौशालायें जो इस पात्रता को पूर्ण करती है, अपने ऑनलाईन आवेदन गोपालन विभाग के ऑनलाईन वेब पार्टल पर दिनांक 15 जून से 05 जुलाई 2022 तक आवश्यक रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करें, अगर कोई गौशाला निर्धारित दिनांक तक ऑनलाईन आवेदन अपलोड नहीं करती है तो उसकी पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन गौशालाओं द्वारा अपने भूमि सम्बन्धी दस्तावेज एवं एसएसओ आईडी व सम्पूर्ण बैंक दस्तावेज गोपालन वेब पोर्टल पर अपडेट नहीं करवाए गए हैं, वो गौशाला पदाधिकारी आवेदन से पूर्व अपनी बैंक पासबुक के प्रथम पेज की पठनीय कॉपी जो बैंक द्वारा प्रमाणित हो अथवा केन्सिल चैक की प्रति जिस पर दो गौशाला पदाधिकारियों द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षर किये गये हो एवं निदेशालय द्वारा जारी प्रारूप में गौशाला के भूमि दस्तावेज गौशाला प्रबन्धन समितियां अपने दस्तावेज गोपालन वेब पोर्टल पर पशुपालन विभाग, चूरू के सहयोग से अपडेट/अपलोड करवाना सुनिश्चित कराएं एवं तत्पश्चात् ही आवेदन करें। जिन गौशालाओं के दस्तावेज वेब पोर्टल पर अपलोड हैं, उनकी कॉपी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। गौशाला सहायता आवेदन ऑफलाईन एवं निर्धारित 05 जुलाई 2022 के पश्चात् स्वीकार नहीं किये जायेंगे।