जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने सभी तहसीलदारों से कहा है
चूरू, जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने सभी तहसीलदारों से कहा है कि वे जिले में अनूसूचित जाति, जनजाति की खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रभावशाली लोगों द्वारा अवैध कब्जों के खिलाफ 31 अगस्त तक विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करें और निर्धारित प्रपत्र में सूचना भिजवाएं। निर्देशों में कहा गया है कि इस तरह के अवैध कब्जे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत गैर कानूनी हैं। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) (एफ)(जी) के तहत यह आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आकर दंडनीय है।