लोक अदालत में समझाईश से हुआ निर्णय, 15 दिन में बैंक को भुगतान देने के निर्देश
झुंझुनूं, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग एवं राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधिति देवेन्द्र कच्छावा के निर्देशानुसार उपभोक्ता लोक अदालत का आयोजन शुक्रवार को जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य मनोज मील की अध्यक्षता में हुआ।जिसमें उपभोक्ताओं और बैंक व बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों को एक टेबल पर बैठा कर समझाईश की गई। गौरतलब है कि जिले की उदयपुरवाटी तहसील के गांव नांगल के निवासी मंगतूराम मेघवाल की दो बेटियों सुनीता वर्मा व गरिमा वर्मा को 2017में गार्गी पुरस्कार की राशि का चौक मिला था, जिसका भुगतान उनके बैंक खाते में नहीं होने पर शुक्रवार को उपभोक्ता लोक अदालत में आपसी सहमति से लोक अदालत की पवित्र भावना से निर्णय हुआ कि आगामी 15 दिवस में भारतीय स्टेट बैंक उदयपुरवाटी गार्गी पुरस्कार राशि सहित 14 हजार रुपये का भुगतान परिवादी मंगतू राम मेघवाल की बेटियों को करेगा।