अनुकम्पा नियुक्ति के आदेश जारी किए
झुंझुनू, राज्य सरकार ने फिजीकल कैज्युएल्टी (किसी दुर्घटना मे मारा गया था या मारा गया है या स्थायी रूप से अशक्त ) सैनिक दिनांक 01.04.1999 को या उसके पश्चात के एक आश्रित को लेवल एल-10 तक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के आदेश जारी किए गए है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमाण्डर परवेज अहमद हुसैन ने बताया कि उपरोक्त श्रेणी के अशक्त सैनिक या आश्रित अपने दस्तावेज (फिजीकल कैज्युएल्टी रिपोर्ट ) जो सेना या सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जारी की हो, को कार्यालय प्रस्तुत करने वाले दस्तावेज जो सैम्पल के रूप में कार्यालय में उपलब्ध है प्राप्त कर अपनी नियुक्ति की पत्रवली तैया करावें। स्थायी रूप से अशक्त सैनिक राज्य सरकार के अधीन स्ंवय रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक हो तो उन्हे रोजगार दिया जावेगा। मृत या स्थायी रूप से अशक्त सैनिक विधवा, विधुर, आश्रित तुरन्त रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में नही है तो नियुक्ति के लिए पात्रता अर्जित करने पर उसे नियुक्ति दिलाई जावेगी। सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सशस्त्रों बलों, पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) और भरतीय तट रक्षक के ऎसे आश्रितों या अन्य आश्रितों को जो मृत्यु के समय या अशक्ता के समय कोई भी एक पहले से ही केन्द्र सरकार ,राज्य सरकार,या बोर्ड या निगम या संगठन के अधीन नियमित नियोजित है तो नियुक्ति देय नही है।