चूरू, जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आदेश जारी कर जिले के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2023- 24 में सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कार्मिकों के राज्य बीमा पॉलिसी के दावे फरवरी माह तक ऑनलाइन सबमिट कराने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर सिहाग ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वित्तीय वर्ष 2023- 24 में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों का बीमा क्लेम प्रकरण सभी आवश्यक दस्तावेज मूल पॉलिसी, बीमा पासबुक, पदस्थापन विवरण, बैंक पासबुक की फोटो प्रति, कैंसिल चेक इत्यादि स्कैन कर माह फरवरी तक ऑनलाइन सबमिट कराना सुनिश्चित करें ताकि 1 अप्रैल 2023 को परिपक्व होने वाले समस्त प्रकरणों का शत-प्रतिशत भुगतान किया जा सके।
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी कार्मिक को राज्य बीमा दावा ऑनलाइन करने में विलंब के कारण स्वत्व राशि का भुगतान प्राप्त करने में देरी या विलंब होता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जा सकेगी । उन्होंने आदेश जारी कर कहा कि वित्तीय वर्ष 2023- 24 में सेवानिवृत्त होने वाले ऎसे राज्य कार्मिक जिनकी जन्म तिथि 1 अप्रैल 1963 से 31 मार्च 1964 है, उनकी राज्य बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 को परिपक्व हो रही है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग चूरू में ऎसे लगभग 576 कार्मिकों की बीमा पॉलिसियों के भुगतान जारी करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है एवं राज्य बीमा विभाग द्वारा कार्मिकों के मोबाइल पर एसएमएस एवं दूरभाष द्वारा भी पॉलिसी परिपक्व होने की सूचना दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में एसआईपीएफ के न्यू पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्लेम फॉर्म के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करें इसके अतिरिक्त बीमेदारों को विकल्प लेन की ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई है।