राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम-1995 में संशोधन
झुंझुनूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें नवीन जिलों के सीमांकन को अंतिम रूप देने एवं राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण-1995 में संशोधन कर डिजिटल मीडिया को प्रेस प्रतिनिधि की परिभाषा में शामिल करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। साथ ही, परशुराम सेवा समिति बीकानेर को भूमि आवंटित करने से संबंधित प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है।
- डिजिटल मीडियाकर्मियों का होगा अधिस्वीकरण
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के क्रम में राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम-1995 में संशोधन करते हुए अधिस्वीकरण के नियमों का सरलीकरण किया है। इससे अब अधिकतम पत्रकारों का अधिस्वीकरण हो सकेगा और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सकेगा। अधिस्वीकरण के लिए अब आवेदन की न्यूनतम आयु 25 वर्ष की गई है। साथ ही, अधिस्वीकरण के लिए डिजिटल मीडिया में सम्पादक, संवाददाता एवं संपादकीय डेस्क पर कार्यरत सभी पत्रकार, प्रेस फोटाग्राफर, कैमरापर्सन, व्यंग्य चित्रकार एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले पत्रकार भी शामिल होंगे। मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्राॅनिक मीडिया की परिभाषा में संशोधन करते हुए इसमें डिजिटल मीडिया को भी शामिल किया है। साथ ही, जो अधिस्वीकृत पत्रकार 75 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अधिस्वीकरण कार्ड आजीवन स्थायी रूप से जारी किया जा सकेगा।