सीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने आदेश जारी कर बलबीर सिंह ग्राम सेवक पंचायत समिति धोद द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बुधवार को मतदान दलों के द्वितीय प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विहित प्रावधान एवं राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बलबीर सिंह ग्राम सेवक पंचायत समिति धोद को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया है। निलम्बनकाल में इनका मुख्यालय उपखण्ड अधिकारी कार्यालय नीमकाथाना में रहेगा।