आपत्ति 15 फरवरी तक दी जा सकती है
सीकर, संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग सीकर सत्यनारायण चौहान ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर के आदेशानुसार आधार केन्द्रों की स्थापना व ऑपरेटर चयन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने तथा जिला प्रशासन के नियंत्रण, पर्यवेक्षण में समस्त कार्यवाही सम्पादित किये जाने के लिए जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की बैठक में जिले में वर्तमान में संचालित आधार केन्द्रों की संख्या व आवश्यकताओं का विश्लेषण कर जिले में आधार नामांकन व अद्यतन केन्द्रों की स्थापना के लिए विभिन्न स्थानों के लिए आवेदन राजआधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन लिये गये थे।
उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदनों का आवेदकों की स्थानीयता, अनुभव, योग्यता के अनुसार कमेटी द्वारा जिले में कुल 17 स्थानों के लिए आधार ऑपरेटरों का चयन किया गया है। समस्त चयनित आधार ऑपरेटर की लिस्ट जिले की वेबसाईट (sikar.rajasthan.gov.in) पर अवलोकन के लिए उपलब्ध है। यदि किसी भी व्यक्ति को ऑपरेटर के चयन के संबंध में आपति हो तो वह 15 फरवरी 2024 को सायं 6 बजे तक साक्ष्यों के साथ जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते है। समयावधि के पश्चात किसी भी प्रकार की आपति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।