सीकर, लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही आचार संहिता की पालना के लिए पोस्टर एवं बैनर सहित समस्त राजनैतिक प्रचार सामग्री हटाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण सीकर जिले तथा नीमकाथाना जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सेगमेंट नीमकाथाना तथा श्रीमाधोपुर में आदर्श आचार संहिता जारी हो जावेगी, जिससे आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होते ही निम्नलिखित कार्य योजना की क्रियान्विति निम्नानुसार की जावेगी:-
उन्होंने बताया कि राजकीय कार्यालयों में राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो, तस्वीरों, पोस्टर,बैनरों को हटाया जाना, ऐसे राजकीय योजनाओं के अन्तर्गत पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर,हटवाना जिन पर राजनैतिक व्यक्तियों, पदाधिकारियों के फोटों प्रदर्शित किये हुऐ है। सार्वजनिक परिसम्पतियों पर चस्पा, पोस्टर, बैनर (जो सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के विपरीत है को हटवाया जाना, राजनैतिक दलों के पोस्टर, बैनर हटवाया जाना।
सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के विपरीत निजी परिसम्पत्ति पर चस्पा पोस्टर, बैनर को हटवाया जाना। रिटर्निंग अधिकारी की बिना अनुमति लगे राजनैतिक पोस्टर, बैनर , होर्डिंगस हटवाया जाना, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के विपरित सार्वजनिक एवं निजी परिसम्पत्ति पर अंकित नारों को मिटवाया जाना।
उक्तानुसार निर्देशों, प्रावधानों की निरन्तर पालना सुनिश्चित की जाने के लिए सचिव, नगर विकास न्यास, सीकर, आयुक्त, नगर परिषद सीकर,फतेहपुर, नीमकाथाना द्वारा तीन-तीन टीमों एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका रामगढ शेखावाटी, लक्ष्मणगढ, लोसल, दांता, खाटूश्यामजी, खण्डेला, रीगंस, श्रीमाधोपुर तथा अजीतगढ द्वारा एक-एक टीम का गठन किया जाकर 24/48/72 Hrs में निर्धारित कार्य योजना की क्रियान्विति की जायेगी।इसके साथ ही निर्वाचन अवधि में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों एवं आदर्श आचार संहिता की निरन्तर पालना सुनिश्चित की जावेगी। इसकी पालना के लिए संबंधित नगर परिषद, नगर विकास न्यास,नगर पालिका द्वारा एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर टीमों का गठन कर तीन दिवस में पालना जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
इसकी रिपोर्ट प्रभारी अधिकारी, आदर्श आचार संहिता प्रकोष्ठ को एवं संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी एस.डी.एम तथा इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर के निर्देशन में संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में उक्त कार्ययोजना के क्रियान्विति के लिए नोडल अधिकारी एवं संबंधित तहसीलदार,विकास अधिकारी,पंचायत समिति, थानाधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सहायक नोडल अधिकारी होगें जो इस संबंध में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय एवं प्रभारी अधिकारी,आदर्श आचार संहिता प्रकोष्ठ को अवगत करवाया जावेगा।