नवलगढ़ में औचक निरीक्षण के दौरान मौके पर ही थमाए नोटिस
झुंझुनूं, सीएमएचओ डॉ राजकुमार डांगी लगातर एक्शन मोड़ पर नजर आ रहे है। आज मंगलवार को सीएमएचओ झुंझुनू ने जिला प्रभारी सचिव और जिला कलक्टर के निर्देशों की पालना में नवलगढ कस्बे के चार निजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में शिव डायग्नोस्टिक और रामा लेबोर्टरी बिना रजिस्ट्रेशन के मिली। जबकि डॉ देव्स पेथ लैब और पूजा डायग्नोस्टिक सेंटर ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन तो कर दिया। लेकिन दोनों सेंटरो पर क्लिनिकल एस्टेब्लिसमेंट एक्ट के न्युनतम मानकों के अनुरूप कार्य नही मिला। दोनो लेब में एलटी और चिकित्सक अनुपस्थित मिले। निरीक्षण किए गए चारो सेंटरो को मौके पर ही नोटिस जारी किए गए। साथ ही जिला रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के अनुमोदन के बाद जुर्माना लगाया जाएगा। सीएमएचओं डॉ डांगी बताया कि पहली बार एक्ट का उल्लंघन करने पर 50000 हजार तक का जुर्माना जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण लगा सकती है साथ ही दूसरी बार उल्लंघन करने पर 2 लाख तक और बार बार अपराध की पुनरावृति करने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सीएमएचओ डॉ डांगी ने पुनः अपील करते हुए कहा कि जिस नैदानिक स्थापना यथा अस्पताल, क्लिनिक , लेबोरेटरी ने अभी तक एक्ट में रजिस्ट्रेशन नही करवाया है वो जुर्माना और कार्यवाही से बचने के लिए अविलंब पंजीयन करवा ले अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहे। सीएमएचओ डॉ डांगी ने बताया कि एक्ट के तहत सभी लैब और अस्पताल को तीन साल तक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का प्रावधान है। जिसकी पालना सभी लैब और अस्पताल को करनी होगी। किसी लेब संचालक की सरकारी चिकित्सकों के साथ मिली भगत पाई गई तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी। निरीक्षण के दौरान नवलगढ़ बीसीएमओ डॉ प्रहलाद भी मौजूद रहे। शेखावाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट झुंझुनू