एडीजे कोर्ट ने चार आरोपियों को सुनाई पांच-पांच साल की सजा
मामले में 14 गवाह किए गए पेश
चूरु, [सुभाष प्रजापत ] लाठी, सरिया और चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोपी 4 लोगों को मंगलवार दोपहर एडीजे कोर्ट ने 5-5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 का है।अपर लोक अभियोजक एडवोकेट अनिश खान ने बताया- 15 नवंबर 2020 को वार्ड 25 निवासी मरियम (70) ने पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया- उसका दोहिता हैदर और जवाई इमरान 15 नवंबर की शाम बाइक पर जा रहे थे। तभी महबूब व्यापारी के घर के पास कुछ लोगों ने लाठी, सरिया और चाकू से उनके उपर हमला कर दिया। बीच बचाव करने गई तो मेरे उपर भी हमला कर दिया। हमले में मरियम, हैदर और इमरान के चोट आई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामला शांत करवाया।पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। जिसमें जांच के बाद मो. अली, मो. सोहेल, मो. आबिद और मो. सलीम के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। मामले में 14 गवाह पेश किए गए। कोर्ट में चार जनों को मामले में दोषी माना। मामले में एडीजे कोर्ट ने मंगलवार दोपहर चारों आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। वहीं, 30-30 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। शेखावाटी लाइव के लिए चूरू से सुभाष प्रजापत की रिपोर्ट