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आपराधिक मामलों की घोषणा प्रकाशित-प्रसारित नहीं करवाने पर होगी कार्यवाही

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आमचुनाव के तहत अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों के ब्यौरे उपलब्ध करवाने के प्रावधानों के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन में ऎसे अभ्यर्थी, जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले या तो लंबित हैं या ऎसे मामले जिनमें दोषसिद्धि हो गई है, उन मामलों में उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक वितरण वाले समाचार पत्रों में घोषणा प्रकाशित व टीवी चैनलों पर प्रसारित करानी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में अभी भी कुछ अभ्यर्थियों ने यह सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित व टीवी चैनलों पर प्रसारित नहीं करवाई है, इसकी अन्तिम तिथि 5 दिसम्बर है। उच्चतम् न्यायालय के 25 सितम्बर 2018 के निर्णयानुसार यह घोषणा प्रकाशित व प्रसारित करवानी अनिवार्य है। निर्धारित संख्या में घोषणा प्रकाशित-प्रसारित नहीं करवाने पर संबंधित प्रत्याशी के विरूद्ध न केवल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यवाही की जायेगी, बल्कि यह उच्चतम् न्यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आने के कारण संबंधित प्रत्याशी के विरूद्ध उच्चतम् न्यायालय में अवमानना की कार्यवाही भी संभावित है।

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