
सीकर, आयुक्त नगर परिषद शशीकांत शर्मा ने बताया कि नगर परिषद सीकर द्वारा समस्त तम्बाकू विक्रेताओं को लाईसेन्स लेना अनिवार्य है। उन्होेंने बताया कि 31 मई 2025 (विश्व तम्बाकू निषेध दिवस) तक समस्त तम्बाकू बेचने वाले दुकानदार लाइसेन्स निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर प्राप्त कर लेवें, अन्यथा 1 जून 2025 से तम्बाकू विक्रेता का लाइसेन्स नही होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।