विभाग के सहायक निदेशक ओ.पी. राहड़ ने बताया
सीकर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पोर्टल द्वारा स्वतः निरस्त हुये आवेदन पत्रों को आक्षेप पूर्ति करने का एक अवसर और प्रदान किया गया है। विभाग के सहायक निदेशक ओ.पी. राहड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जिन आवेदकों के आवेदन पत्रों में आक्षेप हैं, वे आवेदक शीघ्र ही आक्षेप पूर्ति करवाकर पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन पत्र को ऑनलाइन फारवर्ड करावें, अन्यथा आक्षेप पूर्ति नहीं करवाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि पोर्टल द्वारा आक्षेपित आवेदकों को पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 90 दिवस में 6 बार अलर्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं, इन सबके बावजूद भी आवेदकों द्वारा आक्षेपों की पूर्ति नहीं की जा रही है। आवेदकों के निवेदन पर पोर्टल पर स्वतः निरस्त हुए आवेदन पत्रों को एक बार पुनः आक्षेपित सूची में प्रदर्शित कर आवेदकों को एक और अवसर प्रदान किया गया है, ताकि वे योजना से लाभान्वित हो सके। उन्होंने बताया कि यदि इस बार भी आवेदकों द्वारा आक्षेपों की पूर्ति नहीं की गई तो उनके आवेदन निरस्त हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदकर्त्ता की होगी।