अधिकारी, कार्मिक प्रेषित नोट पर
सीकर, संभागीय आयुक्त सोमनाथ मिश्रा ने बताया कि शासन तंत्र के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने, पहचान एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दृष्टि से समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अंकित टिप्पणी, नोट अथवा प्रेषित पत्र पर किये जाने वाले हस्ताक्षर के नीचे नाम, पदनाम तथा तिथि आवश्यक रूप से अंकित की उन्होंने बताया कि अधिकारी, कार्मिकों द्वारा निर्देशों की पूर्णतया पालना नहीं की जा रही है। उन्होंने निर्देश दिये है कि समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों (फील्ड में कार्यरत भी) द्वारा अपने राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान प्रस्तुत, प्रेषित टिप्पणी, नोट, पत्रें एवं अन्य दस्तावेजों पर जब भी अपने हस्ताक्षर किये जावें तो अंकित किये गये हस्ताक्षर के नीचे अपना पूरा नाम, पदनाम व तिथि भी आवश्यक रूप से अंकित करें। अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा राजकीय पत्र व्यवहार करते समय निर्देशों की पालना के साथ-साथ पत्र के आधार पर कार्यालय का सम्पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर, विभागीय वेबसाईट, कार्यालय, संबंधित अधिकारी की मेल-आई डी भी आवश्यक रूप से अंकित की जावे। जिन प्रकरणों पर अधिकारी, कर्मचारी के हस्ताक्षर नाम, पदनाम तिथि अंकित नहीं हो उन पत्रवलियों को उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं कर पत्रवलियों को संबंधित अधिकारी, कार्मिक को लौटाने की प्रक्रिया अपनाई जावें। उन्होंने समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें एवं अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों, कर्मचारियों से भी अनुपालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करावें तथा निर्देशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जाकर संबंधित दोषी अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें ।