2 व्यक्तियों के नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण
झुंझुनू, जिले के बिसाऊ कस्बे में आज मंगलवार को 2 व्यक्तियों के नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण उक्त बीमारी से आस-पास के नागरिकों में उक्त संक्रमण की संभावनाओं के मध्यनजर मानव जीवन को खतरे, स्वास्थ्य एवं इसके कारण लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट उमर दीन खान ने कस्बे के वार्ड नम्बर 1 तथा वार्ड नम्बर 23 की सीमा में धारा 144 निषेधाज्ञा जारी की है, जो 15 मई की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगी। जिला कलक्टर ने बताया कि उक्त सीमा में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेेंगे। उक्त सीमा मे स्थित सभी व्यावसायिक, आद्यौगिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, जिम इत्यादि बंद रहेगे तथा किसी भी मानवीय गतिविधियां, शादी समारोह, रैली, जुलुस, सभा प्रतिबंधित रहेगी। इस क्षेत्र में सावर्जनिक व निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबाधित रहेगा। यहां पर दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराणा व जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी की दुकानें भी बंद रहेंगी। बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय एवं दाह संस्कार जैसे आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्ति स्थानीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं थानाधिकारी की स्वीकृति के बाद आवागमन कर सकेंगे। यह प्रतिबंध चिकित्सा कार्मिकों, सफाई कर्मियों तथा कानून व्यवस्था व अधिकृत रसद सामग्री के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। उक्त क्षेत्र में पुलिस द्वारा निर्धारित एन्ट्री पॉईन्टस पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जावेगी, और बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही उक्त क्षेत्र से बाहर निकले। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।