उदयपुरवाटी रिटनिर्ंग अधिकारी शिवपाल जाट ने उदयपुरवाटी के हजारीलाल मीणा व उदयपुरवाटी से भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत नोटिस जारी किये हैं। रिटनिर्ंग अधिकारी ने हजारीलाल मीणा को नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्होंने समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा, जाति विशेष से भाजपा प्रत्याशी चौधरी के पक्ष मेंं वोट देने व समर्थन देने के लिए अपील जारी की है, जो आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। रिटनिर्ंग अधिकारी ने भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी को भी नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्होंने इस अपील के लिए अपनी अनुमति दी थी या नहीं दी थी। नोटिस के अनुसार निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।