31 मई 2022 को तम्बाकू निषेध दिवस पर होगी जिले में विशेष ग्राम सभाएं
चूरू, जिले को तम्बाकू मुक्त करने के लिये आगामी 100 दिन में अभियान चलाया जायेगा। यह जानकारी जिला कलक्टर सिद्वार्थ सिहाग ने शुक्रवार को सूचना केंद्र सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में दी। उन्होंने बताया कि तम्बाकू उत्पादों पर रोक के लिये सिगरेट की खुली बिक्री करने वालों के खिलाफ कोटपा एक्ट में कार्रवाई की जायेगी। यह कोटपा एक्ट की धारा सात का उल्लघंन है। ऐसी कार्रवाई से युवा नशे की प्रवृति से दूर होंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान के सौ गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पूर्णतया प्रतिबंधित की जाये। इसके लिये शिक्षण संस्थान प्रभारी तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों को पाबंद करें। जिला कलक्टर ने बताया कि तम्बाकू मुक्त चूरू बनाने के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई गई है। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरज सिंह आईएएस ने बताया कि अभियान के दौरान कोटपा एक्ट की सख्ती से पालाना के लिये सभी विभागों को चालान में सहयेाग करना चाहिये जिससे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने अभियान के बारे में बताया कि 31 मई को जिले की सभी ग्राम पंचायतों पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर तम्बाकू मुक्त पंचायत का प्रस्ताव पारित किया जायेगा तथा शपथ दिलवाई जायेगी। इस दौरान तम्बाकू निषेध अधिनियम के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र मीणा, चूरू उपखण्ड अधिकारी राहुल सैनी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. देवकरण गुरावा सहित कई अधिकारी मौजूद थे।
ग्रामीण स्तर पर संकल्प पत्रा भरवायें जायेंगे
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. मनोज शर्मा ने बताया कि कार्ययोजना की क्रियान्विति के लिए सभी विभागों की जिम्मेदारियां तय करते हुए लक्ष्य निर्धारित करने हेतु कार्य योजना तैयार की गई है। पुलिस विभाग के स्तर से कोटपा अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए जिला पुलिस अधीक्षक एवं कोटपा अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की बैठक में तम्बाकू नियंत्राण के विषय में प्रस्ताव पारित करवाये जायेंगे एवं ग्रामीण स्तर तक लोगों से तम्बाकू छोडने हेतु संकल्प पत्रा भरवाये जाएंगे। 30 अप्रैल 2022 को सभी प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जिले की ग्राम पंचायत स्तर तक कोटपा अधिनियम के अंर्तगत उल्लंघन पाये जाने पर चालान कार्यवाही की जाएगी।
विद्यार्थी प्रतियोगिता के माध्यम से देंगे तम्बाकू मुक्त का संदेश
अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व तम्बाकू नियंत्राण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डाॅ. भंवरलाल सर्वा ने बताया कि ग्राम स्तर, खण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर तम्बाकू नियंत्राण विषय पर विद्यालयों में छात्रा-छात्राओं के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके अलावा 100 दिन की कार्ययोजना में तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान, आंगनबाड़ी केन्द्र, चिकित्सा संस्थान बनाये जायेंगे। इसी तरह पंचायतीराज संस्थान प्रतिनिधियों का तम्बाकू निषेध के तहत आमुखीकरण किया जायेगा। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्राण जिला सलाहकार कार्यक्रम डाॅ. लाड कंवर ने बताया कि ग्राम स्तरीय, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों तथा शहरी क्षेत्रा में महिला आरोग्य समिति के माध्यम से नारा लेखन एवं अन्य जागरूकता गतिविधियां आयोजित करवाई जायेंगी। इसी क्रम में एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, आईसीडीएस, पुलिस व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, स्थानीय निकाय, परिवहन विभाग व अन्य सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को तम्बाकू नियंत्राण, ई सिगरेट तथा हुक्का बार प्रतिबंध के नियमों को लेकर जानकारी दी जाएगी। जिले को तम्बाकू मुक्त करने के लिये सभी ग्राम पंचायतों पर कोटपा एक्ट की जानकारी वाले पंपलेट वितरित किये जायेंगे।