जानिए योजना की पूरी जानकारी
सीकर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक ओमप्रकाश राहड़ ने बताया कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना पालनहार योजना आवेदन कर अधिकाधिक लाभान्वित होंवे। उन्होंने बताया कि यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के 0 से 18 वर्ष तक के विशेष देखभाल एवं संरक्षण वाले बालक, बालिकाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिये है। बच्चों की देखभाल एवं पालन-पोषण की व्यवस्था परिवार के अन्दर किसी निकटतम रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। बच्चों के देखभाल करने वाले को पालनहार कहा जाता है। बच्चों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा मासिक आखथक सहायता दी जाती है।
पात्रता:-
पेशन की पात्रा विधवा माता के तीन बच्चे, नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे, अनाथ सभी बच्चे, पुनखववाहित विधवा माता के सभी बच्चे, विशेष योग्यजन माता, पिता के सभी बच्चे, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला के सभी बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित मातापिता के सभी बच्चे, एचआईवी, एड्स पीड़ित माता , पिता के सभी बच्चे, मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास प्राप्त मातापिता के सभी बच्चे योजना में शामिल है।
आवश्यक दस्तावेज
विधवा पशन योजना की प्रति, नाता गये हुये एक वर्ष से अधकि समय होने का प्रमाण पत्रा, मातापिता के मृत्यु प्रमाण पत्रा की प्रति, पुर्नविवाह के प्रमाण पत्रा की प्रति, 40 प्रतिशत या अधिक निशक्तता के प्रमाण पत्रा की प्रति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्रा की प्रति, सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गये चिकित्सा प्रमाण पत्रा की प्रति, ए.आर. टी . सेन्टर द्वारा जारी ए.आर.डी डायरी, ग्रीन कार्ड की प्रति, दण्डादेश की प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
पालनहार योजना अनुदान राशि एवं पात्रता
उन्होंने बताया कि 0-6 वर्ष तक के बच्चे के लिए 500 रुपये प्रतिमाह, 6-18 वर्ष तक के बच्चे के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह, वó, स्वेटर, जूते आदि के लिए 2000 रुपये वाखषक एकमुश्त देय (यह राशि विधवा पालनहार व नाता पालनहार म देय नह°)।
पालनहार द्वारा जमा करवाये जाने वाले अन्य आवश्यक दस्तावेज:- पालनहार का भामाशाह, जनआधार नम्बर, पालनहार का मूल निवास प्रमाण पत्रा, राशन कार्ड, मतदान पहचान पत्रा की प्रति, आय प्रमाण पत्रा (वाखषक आय 1.20 लाख से अधिक नह° होनी चाहिए) बच्चे का आधार कार्ड, अनाथ बच्चे का पालन पोषण करने का प्रमाण पत्रा, आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकरण, विद्यालय म अध्यनरत होने का प्रमाण पत्रा, आवेदन ईमित्रा कियोस्क के माध्यम से पर किया जा सकेगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01572294940 पर सम्पर्क कर।