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अधिग्रहित वाहन शादी समारोह में मिला तो रजिस्ट्रेशन होगा निरस्त

सीकर, जिला परिवहन अधिकारी सीकर जगदीश अमरावत ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए अधिग्रहित किए गए वाहनों को बिना टीपी शादी समारोह में संचालित करते पाए जाने पर परिवहन विभाग की ओर से कार्यवाही की जाएगी। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जगदीश अमरावत ने बताया कि परिवहन विभाग सीकर ने विधानसभा क्षेत्र के लिए 606 बसें एवं 500 छोटे वाहन अधिग्रहित किये गये है। इन वाहनों के संचालकों को 22 नवम्बर 2023 को सायं 5 बजे तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति चुनाव कार्य के लिए देनी है। समस्त वाहनों को तय समय पर निर्धारित स्थान पर लगाना जरूरी है। इस आदेश का वाहन स्वामी उल्लंघन करते पाया गया और मतदान के दिन अधिग्रहण फॉर्म लेने के बावजूद बिना टीपी शादी समारोह में वाहन संचालित करते पाये जाने पर इनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 167 के तहत कार्यवाही की जावेगी। जिसके तहत एक वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना या फिर दोनों की कार्यवाही की जायेगी। जिला परिवहन अधिकारी ताराचंद ने बताया कि वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

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